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कोरबा : NKH का जीवनआशा अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट की उड़ा रहा धज्जियां

छत्तीसगढ़ में राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम, 2013 (CG Nursing Home Act) लागू है

कोरबा, 27 फरवरी। छत्तीसगढ़ में राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम, 2013 (CG Nursing Home Act) लागू है। इसके तहत अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, लैबोरेटरी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जाना है। इधर, एनकेएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स (NKH Group of Hospitals) का जीवनआशा अस्पताल (JeevanAsha Hospital) सीजी नर्सिंग होम एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है।

एनकेएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का जीवनआशा अस्पताल कोरबा (Korba) जिले के जमनीपाली क्षेत्र में संचालित है। जीवनआशा अस्पताल प्रबंधन द्वारा सरकार के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।

सीजी नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश द्वारा के समक्ष यानी रिसेप्शन एरिया में कुछ सूचनात्मक बोर्ड लगाने होते हैं। इस बोर्ड में प्रोप्राइटर का नाम, चिकित्सकों का नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, प्रदत्त चिकित्सा की पद्धति, पता, टेलीफोन नं., ई-मेल आईडी को दर्शाना होता है।

एनकेएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के जीवनआशा अस्पताल में इस तरह कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। इससे यहां पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को चिकित्सकों की जानकारी नहीं मिल पाती है। रिसेप्शन से सीधे फीस लेकर जो भी उपलब्ध डॉक्टर होता है, उसके पास मरीज को भेज दिया जाता है। रिसेप्शन से डॉक्टर की योग्यता और उसकी चिकित्सा पद्धती की जानकारी नहीं दी जाती है।

बताया गया है कि जीवनआशा अस्पताल में ज्यादातर डॉक्टर भाड़े के हैं। यहां कुछेक ही नियमित डॉक्टर हैं। जीवनआशा अस्पताल द्वारा सीजी नर्सिंग होम एक्ट के और भी कई प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। भवन का डिजाइन भी अस्पताल के अनुरूप नहीं है।

दूसरी ओर जिले के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा भी नर्सिंग होम एक्ट का पालन करवाने प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। निरीक्षण की केवल खानापूर्ति की जाती है। एनकेएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मुख्य अस्पताल सहित अन्य के संचालन में भी कई विसंगतियां हैं।

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