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कोरबा जिले में लाइसेंस प्राप्त वैध क्लीनिक + अस्पताल + लैब = 171, इससे कहीं ज्यादा अवैध तरीके से चल रहे

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय कार्रवाई क्यों नहीं करता है

कोरबा, 28 फरवरी। छत्तीसगढ़ के कोरबा (Korba) जिले में सीजी नर्सिंग होम एक्ट (CG Nursing Act) के तहत लाइसेंस प्राप्त अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, लैबोरेटरी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स की संख्या 171 है।

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जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के  रिकार्ड (25 फरवरी, 2025 की स्थिति में) के अनुसार कोरबा जिले में 69 क्लीनिक संचालित हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम की संख्या 53 है। जबकि लाइसेंस प्राप्त लैबोरेटरी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स 49 की संख्या में संचालित हो रहे हैं।

यहां बताना होगा कि छत्तीसगढ़ में राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम, 2013 (सीजी नर्सिंग होम एक्ट) लागू है। इसके तहत पंजीयन/लाइसेंस प्राप्त कर अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, लैबोरेटरी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जाना है।

कोरबा जिले में लाइसेंस प्राप्त 69 क्लीनिक संचालित हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक संख्या में ऐसे क्लीनिक भी संचालित हो रहे हैं, जिन्होंने सीजी नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं लिया है। बगैर लाइसेंस के क्लीनिक चलाने वालों में कई सरकारी डॉक्टर्स भी हैं। जिले में ऐसे कई लैबोरेटरी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं। लैबोरेटरी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स को भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

जानकारी में आया है कि कुछेक अस्पताल भी हैं जो सीजी नर्सिंग होम एक्ट के तहत नहीं हैं। देखने में आया है कि कई चिकित्सक अपना पंजीयन नम्बर दर्शाकर क्लीनिक चलाते हुए लोगों को गुमराह करते हैं।

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अब सवाल यह उठता है कि बगैर लाइसेंस वाले क्लीनिक और लैबोरेटरी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स के खिलाफ जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय कार्रवाई क्यों नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि विभाग की जानकारी में अवैध तरीके से संचालित हो रहे क्लीनिक और लैबोरेटरी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स जानकारी नहीं है।

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