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केंद्र ने इंडिगो को दिए सख्त निर्देश, रविवार रात 8 बजे तक रिफंड पूरा करना अनिवार्य

जरूरत पड़ने पर मौजूदा यात्री अधिकार नियमों के तहत मुआवजा देने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है

IndiGo : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज शनिवार को इंडिगो एयरलाइंस को सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है। उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि सभी रद्द और बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार रात 8 बजे तक पूरी करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, एयरलाइन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जिन यात्रियों का ट्रैवल प्लान रद्द या प्रभावित हुआ है, उनसे कोई रिशेड्यूलिंग चार्जेस न लिए जाएं। मंत्रालय ने साफ किया कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या नियमों का पालन न करने पर तुरंत नियामक कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि इंडिगो द्वारा रद्द या देरी की गई उड़ानों के यात्रियों के सामान को ट्रेस किया जाए और इसे 48 घंटों के भीतर उनके पते पर भेजा जाए। एयरलाइन को ट्रैकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में यात्रियों के साथ स्पष्ट और समय पर संवाद बनाए रखने के लिए कहा गया है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर मौजूदा यात्री अधिकार नियमों के तहत मुआवजा देने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यात्रियों की सुविधा और शिकायत निवारण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया कि वह डेडिकेटेड पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल्स स्थापित करे। इन सेल्स का काम होगा प्रभावित यात्रियों से संपर्क करना और यह सुनिश्चित करना कि वे रिफंड और अन्य ट्रैवल अरेंजमेंट्स के लिए बार-बार फॉलो-अप करने की जरूरत न महसूस करें। मंत्रालय ने कहा कि परिचालन पूरी तरह से स्थिर होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम सक्रिय रहेगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस व्यवधान के दौरान यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एयरलाइन, हवाई अड्डों, सुरक्षा एजेंसियों और सभी परिचालन हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

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