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20 हजार का जुर्माना लगा न्यू कोरबा हॉस्पिटल को बख्श दिया, श्वेता हॉस्पिटल को किया निलंबित

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोरबा ने न्यू कोरबा हॉस्पिटल द्वारा नोटिस के बाद प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाया है

कोरबा, 27 जून। एनकेएच ग्रुप के न्यू कोरबा हॉस्पिटल (New Korba Hospital) तथा श्वेता हॉस्पिटल के खिलाफ सीजी नर्सिंग होम एक्ट (CG Nursing Home Act) के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी करने के बाद जुर्माने की कार्रवाई की गई है। श्वेता हॉस्पिटल के संचालन को 15 दिवस के लिए निलंबित भी किया गया गया है।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोरबा ने न्यू कोरबा हॉस्पिटल द्वारा नोटिस के बाद प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाया है। यू कोरबा हॉस्पिटल पर 20 हजार रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय स्वंय कह रहा है कि न्यू कोरबा हॉस्पिटल ने सीजी नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और जारी नोटिस का जवाब असंतोषजनक है। इसके बावजूद महज 20 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया गया है।

वहीं दूसरी ओर श्वेता हॉस्पिटल पर 20 हजार जुर्माने के साथ ही संचालन को 15 दिवस (1 जुलाई, 2025 से 15 जुलाई, 2025) के लिए निलंबित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने श्वेता हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत नोटिस के जवाब को असंतोषजनक पाया है। नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन की बात भी कही गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण नजर आ रही है। हालांकि न्यू कोरबा हॉस्पिटल पर नर्सिंग होम एक्ट के नियम 12 के तहत जुर्माना लगाया गया है। जबकि श्वेता हॉस्पिटल पर नर्सिंग होम एक्ट के नियम 9 एवं 12 के तहत जुर्माना और संचालन निलंबित किया गया है।

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न्यू कोरबा हॉस्पिटल पर भी निलंबन की कार्रवाई की जा चाहिए थी। क्योंकि न्यू कोरबा हॉस्पिटल द्वारा नियमों का किया गया उल्लंघन भी गंभीर श्रेणी का है।

 

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