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कोरबा : वैध लाइसेंस के बगैर NKH हॉस्पिटल कटघोरा का हो रहा संचालन

सीएमएचओ कार्यालय ने कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा

कोरबा, 20 जून। जिले में नर्सिंग होम एक्ट को धता बताने का कार्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय तथा निजी अस्पतालों द्वारा किया जा रहा है। एनकेएच हॉस्पिटल, कटघोरा (NKH Hospital Katghora) इसका एक उदाहरण है।

एनकेएच मेडिकेयर द्वारा कटघोरा में नवम्बर 2024 में हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। एनकेएच हॉस्पिटल का उद्घाटन क्षेत्र के विधायक प्रेमचंद पटेल ने किया था। नवम्बर 2024 में शुरू हुआ हॉस्पिटल मरीजों को अपनी सेवा दे रहा है, लेकिन बगैर किसी वैध लाइसेंस के।

एनकेएच हॉस्पिटल, कटघोरा को छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट (CG Nursing Home Act) के तहत अभी तक वैध लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है। एक लिखित जानकारी में इसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय ने की है। विभाग ने बताया है कि एनकेएच हॉस्पिटल, कटघोरा को लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इधर, छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का नियम कहता है कि क्लीनिकल स्थापना (अस्पताल) को वैध लाइसेंस की प्राप्ति के बाद ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। दरअसल एनकेएच हॉस्पिटल प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के उस नियम का बेजा फायदा उठाया है, जो नए अस्पताल के लिए पंजीयन जारी करता है। पंजीयन प्राप्त कर किसी भी अस्पताल का उद्घाटन तो किया जा सकता है, लेकिन संचालन नहीं। अस्पताल को छह माह की अविध के लिए पंजीयन जारी किया जाता है।

पंजीयन का आशय यह होता है कि छह माह के भीतर प्रावधान अनुसार अस्पताल की स्थापना कर ली जाए। इस अवधि में छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट की जिला समिति द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि अस्पताल ने नियमों के अनुरूप अपने क्लीनिकल की स्थापना की है या नहीं। इसके बाद ही वैध लाइसेंस जारी करने की अनुशंसा की जाती है। एनकेएच हॉस्पिटल, कटघोरा के मामले में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। केवल पंजीयन प्राप्त कर अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया गया।

अब सवाल यह उठता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय ने वैध लाइसेंस के बगैर अस्पताल संचालन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या एनकेएच ग्रुप के दबाव के आगे सीएमएचओ कार्यालय झुक गया।

वैध लाइसेंस प्राप्त कर ही अस्पताल का संचालन करना होता है : नोडल अधिकारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, कोरबा में पदस्थ छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डा. अतिक सिद्दीकी ने बताया कि वैध लाइसेंस प्राप्त कर ही अस्पताल का संचालन करना होता है। यदि कोई अस्पताल ऐसा कर रहा है तो यह अनुचित है।

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